मुख्यमंत्री के निर्देश पर, प्रदेश हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जब तक भू कानून समिति अपनी राय प्रस्तुत नहीं करती या पूर्व-निर्धारित आदेश नहीं होते, जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। पहले भी, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में भूमि खरीदने से पहले ख़रीदार को पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिए निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भू-कानून के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भू-कानून कमेटी द्वारा विशाल स्तर पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए, गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर भी शामिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, जो व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि और उद्यान के उद्देश्यों से भूमि खरीदने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।
वर्तमान में, उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू कानून को तैयार करने के संबंध में राज्य सरकार ने एक प्रारूप समिति गठित की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर, प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की राय प्रस्तुत होने तक या पूर्व-निर्धारित आदेशों तक, जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्यों से भूमि खरीदने की अनुमति का अंतिम निर्णय नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी निर्णयों को प्रदेश के हित में लेकर काम कर रही है और राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप हर कदम से आगे बढ़ा जाएगा। -राजेश भटनागर (वरिष्ठ पत्रकार)
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